अब आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों के लिए भी आधार जरूरी
अब आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों के लिए भी आधार जरूरी
-महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने जारी किए आदेश
शिक्षा फोकस, दिल्ली। ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण-2’ नीति के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी सेवा योजना सभी लाभार्थियों के लिए है बशर्ते लाभार्थी ने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपनी आधार पहचान का पंजीकरण करा रखा हो। यह जानकारी एक समाचार एजेंसी ने दी है।
महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत लाभ लेने के लिए बच्चे का ही आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। नाबालिग संतान को इस योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए उसकी मां के आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि किशोरियों के लिए लागू योजनाओं में भी बालिकाओं को आधार नंबर की आवश्यकता होगी।
इस योजना में शामिल होने वाली 14 से 18 साल की किशोरियों की पहचान करने का जिम्मा संबंधित राज्यों का होगा। संशोधित पोषण-2 योजना के तहत असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में 14 से 18 साल की किशोरियों को अहमियत दी जाएगी।